Nazar24x7 हरपल - हरदम
www.nazar24x7.com समाचारों व् विचारों का ऐसा पोर्टल है जो शहरों की चकाचौंध से इतर गाँव की सौंधी महक से लबरेज , आप तक उन ख़बरों को लाने का एक गिलहरी प्रयास कर रही है जिन्हें भारत की मुख्यधारा मीडिया अक्सर दबा देती है या तो नजरअंदाज कर देती है | आप निश्चिन्त हो सकते हैं क्योंकि वहाँ रहेगी हमारी नज़र 24x7 हरपल -हरदम |

- Advertisement -

एसडीओ नें कंटोमेन्ट किये गए चैनगड्डा और किमो में लगाया धारा – 144

0

@नज़र टीम – पूनम सिंहरामगढ़ ( झारखंड ):- रविवार को रामगढ़ जिले में दो व्यक्तियों के कोरोना घनात्मक होने के बाद से जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री कीर्तिश्री द्वारा मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड के किमो गांव एवं रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 18 के चैनगड्ढा में धारा 144 लागू किया गया है । इस दौरान
1 उक्त क्षेत्र के सभी गालियां रास्ते आम यातायात हेतु बद रहेंगे ।
2 सभी नागरिक अपने घरों की सीमा के अंदर रहेंगे ।
3. आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति वालंटियर्स के द्वारा की जायेगी ।
4. सभी प्रकार के दुकाने व्यवसायिक प्रतिष्ठान , कार्यालय , फैक्ट्री गोदाम , साप्ताहिक हाट – बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियों बंद रहेगी ।
5. सभी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे ।
6. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे ।
7. टैक्सी / ऑटो – रिक्शा / बसे / ई – रिक्शा / रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी ।
8. ऐसे व्यक्ति जो विदेश / दूसरे राज्यों से आये हैं या जिनमें कोरोना वायरस होने की होने की आशंका प्रतित होती है , वे अगले 14 दिनो तक अनिवार्य रुप से होम क्वारंटाइन / होम आइसोलेशन में रहेंगे ।
9 यदि किसी व्यक्ति को COVID -19 पॉजीटिव पाये जाने या संदेह के कारण मेडिकल सलाह के तहत होम क्वारंटाइन में रखे गये हैं , वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे ।
10. कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैंपल लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे ।
11. स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा COVID – 19 के उपचार संबंधी निदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे ।
12 किसी भी व्यक्ति द्वारा COVID – 19 से संबंधित अफवाह नहीं फैलाई जाएगी और ना ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
13. कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के COVID – 19 के संबंध में अपुष्ट सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रचार – प्रसार नहीं करेंगे ।
14. उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 188 धारा 269 , धारा 270 , धारा 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार दंडनीय होंगे।
यह आदेश कार्य अवधि के दौरान सरकारी सेवक या मीडिया(प्रेस) पर लागू नहीं होगा।
विशेष परिस्थिति में शव यात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More